राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना - 2022 Rajasthan Rural Tourism Scheme-2022 - Rajasthan Result

राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना – 2022 Rajasthan Rural Tourism Scheme-2022

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राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना – 2022 Rajasthan Rural Tourism Scheme-2022

बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की पालना में ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु ‘राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना तैयार की गई है। ग्रामीण पर्यटन से तात्पर्य गांवों के जीवन, कला संस्कृति और विरासत को प्रदर्शित कर समृद्ध पर्यटन अनुभव उपलब्ध करवाने वाला पर्यटन जो स्थानीय समुदाय को आर्थिक और सामाजिक रूप से समृद्ध बनाये।

राजस्थान ग्रामीण पर्यटन

इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित की जाने वाली पर्यटन इकाइयों यथा ग्रामीण गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैम्पिंग साईट कैरावेन पार्क की स्थापना से गावों में रोजगार सृजन, लोक कलाओं को प्रोत्साहन, हस्तशिल्प का सरंक्षण एवं ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

लघु शीर्षक, सीमा एवं प्रारम्भ

इस योजना का नाम ‘राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना’ होगा एवं यह राजस्थान राज्य के केवल ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित होगी। यह योजना अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।

परिभाषाऐं :- इस योजना में जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न होपर्यटन नीति से तात्पर्य राजस्थान पर्यटन नीति-2020 से है।

पर्यटन इकाई नीति से तात्पर्य प्रचलित राजस्थान पर्यटन इकाई नीति से

  • ग्रामीण क्षेत्र से तात्पर्य म्यूनिसिपल क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र जहाँ ग्राम पंचायत कार्यरत है।
  •  आवेदक से तात्पर्य ग्रामीण आवासीय / आबादी क्षेत्र में आवासीय भवन के मालिक, ग्रामीण कृषि भूमि के खातेदारों अथवा जिनके नाम से मालिकाना दस्तावेज उपलब्ध है, से है जो ग्रामीण पर्यटन इकाई संचालन हेतु आवेदन करता है।

ग्रामीण पर्यटन इकाई से तात्पर्य इस योजना के अन्तर्गत परिभाषित ग्रामीण

गेस्ट हाउस, कृषि पर्यटन इकाई, कैम्पिंग साइट एवं कैरावेन पार्क है। इस योजना में परिभाषित ग्रामीण गेस्ट हाउस इकाई का पंजीकरण एवं कृषि पर्यटन इकाई, कैम्पिंग साइट कैरावेन पार्क का प्रोजेक्ट अनुमोदन एवं पंजीकरण पर्यटन विभाग के संबंधित पर्यटक स्वागत केन्द्र द्वारा किया जायेगा।

  •  ग्रामीण गेस्ट हाउस (Rural Guest House) से तात्पर्य पर्यटन विभाग, राजस्थान के संबंधित पर्यटक स्वागत केन्द्र द्वारा ग्रामीण आवासीय क्षेत्र / आबादी क्षेत्र में पंजीकृत 6 से 10 कमरों को पर्यटकों को किराये पर दे कर अस्थायी आवास एवं भोजन के लिए उपलब्ध करवाने वाले आवास से है।

 

  • कृषि पर्यटन इकाई (Agro Tourism Unit) से तात्पर्य पर्यटन विभाग, राजस्थान के संबंधित पर्यटक स्वागत केन्द्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि पर अनुमोदित पर्यटन इकाई, जो न्यूनतम 2000 वर्गमीटर एवं अधिकतम 2 हेक्टेयर पर स्थापित है। जिसके 10 प्रतिशत भू-भाग पर ग्राउण्ड फ्लोर एवं एक मंजिल (G+1) कुल 9 मीटर ऊँचाई तक निर्मित भाग में आवास एवं भोजन व्यवस्था अनुमत होगी और शेष 90 प्रतिशत भाग का उपयोग कृषि व बागवानी कार्य, ऊँट फार्म, घोड़ा फार्म, पक्षी एवं पशुधन, फसल बोने के लिए, हस्तशिल्प, बगीचे आदि गतिविधियों द्वारा पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश का अनुभव उपलब्ध करवाया जायेगा ।

कैम्पिंग साइट (Camping Site) से तात्पर्य पर्यटन विभाग, राजस्थान के संबंधित पर्यटक स्वागत केन्द्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि पर अनुमोदित पर्यटन इकाई, जो न्यूनतम 1000 वर्गमीटर एवं अधिकतम 1 हेक्टेयर पर स्थापित हो एवं जिसके 10 प्रतिशत भू-भाग पर टैन्टों में अस्थायी आवास एवं भोजन व्यवस्था अनुमत होगी और शेष 90 प्रतिशत भाग का उपयोग ऊँट फार्म / घोड़ा फार्म / पशुधन, बगीचे आदि गतिविधियों द्वारा पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश का अनुभव उपलब्ध करवाने के लिए किया जा सकेगा।

कैरावेन पार्क (Caravan Park) से तात्पर्य पर्यटन विभाग, राजस्थान के संबंधित पर्यटक स्वागत केन्द्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की कृषि भूमि पर अनुमोदित पर्यटन इकाई, जो न्यूनतम 1000 वर्गमीटर व अधिकतम 1 हेक्टेयर पर स्थापित हो, जहां पर कैरावेन (अतिथियों के साथ) पार्क किये जाने हेतु बुनियादी सुविधाओं यथा विद्युत कनेक्शन, स्वच्छ जल एवं सीवर कनेक्शन ( Waste Disposal), अतिरिक्त टॉयलेट व स्नानघर उपलब्ध हों।

होम स्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) :- पर्यटन विभाग द्वारा पूर्व में जारी होम स्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) स्कीम ग्रामीण क्षेत्र में भी लागू है। इसके तहत् आवास मालिक द्वारा स्वयं के आवास में पर्यटकों को 5 कमरों तक आवास सुविधा उपलब्ध करवायी जाती है।

ऐसे शब्द एवं व्यंजक जो इस योजना में परिभाषित नहीं है, का तात्पर्य पर्यटन नीति-2020 एवं प्रचलित पर्यटन इकाई नीति में परिभाषित है, वही होगा।

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